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उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए समय-सीमा बढ़ी, कर्मचारियों को अंतिम मौका

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने के लिए निर्धारित समय-सीमा को अंतिम बार बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति उन रिक्तियों के आधार पर हुई थी जिनका विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हुआ था, अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लागू होने से पहले। पहले जारी शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 एवं कार्यालय-ज्ञापन दिनांक 22 अगस्त 2024 के अंतर्गत ऐसे कार्मिकों को एक बार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने की सुविधा दी गई थी। अब मंत्रिपरिषद द्वारा इस विकल्प की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत करने की तिथि को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 तथा एनपीएस खाता बंद करने की तिथि को 30 जून 2025 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 कर दिया गया है। यह समय-सीमा विस्तार अंतिम माना जाएगा और इसके उपरांत किसी भी दशा में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी संशोधित तिथियों तक अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है तो वह स्वतः ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित माना जाएगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के हित में लिया गया है जो पूर्व निर्धारित समय-सीमा में विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके अथवा जिनके प्राधिकृत नियुक्ति अधिकारी द्वारा आदेश समय पर निर्गत नहीं हो सका। मंत्रिपरिषद ने आवश्यकता पड़ने पर शासनादेश में आवश्यक संशोधन अथवा परिवर्तन करने हेतु वित्त मंत्री को अधिकृत किए जाने का भी निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य के हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो वर्षों से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है और संबंधित सभी कर्मचारी संशोधित समय-सीमा के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत कर प्रक्रिया पूर्ण करें अन्यथा भविष्य में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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