
Breaking Today, Digital Desk : प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ एक बड़ी जीत मिली है। मुंबई की एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने ईडी को चोकसी की जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति दे दी है। इन संपत्तियों में 46 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चांदी की ईंटें भी शामिल हैं।
यह फैसला पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में आया है, जिसमें मेहुल चोकसी और उनके भांजे नीरव मोदी मुख्य आरोपी हैं। इन दोनों पर बैंक से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये का गबन करने का आरोप है।
अदालत ने ईडी को चोकसी की 46 करोड़ 44 लाख रुपये की चांदी की ईंटों के साथ-साथ अन्य संपत्तियों को नीलाम करने की इजाजत दी है। ये चांदी की ईंटें गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के गोदाम से जब्त की गई थीं, जो चोकसी की कंपनी है।
इस फैसले से साफ होता है कि सरकार भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इन संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग PNB के नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है।
मेहुल चोकसी इस समय एंटीगुआ में हैं और भारत प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, भारतीय एजेंसियां लगातार उन्हें वापस लाने के प्रयास कर रही हैं।




