भारत निर्वाचन आयोग ने घोसी विधान सभा उप निर्वाचन के दृष्टिगत मत सर्वेक्षण पर लगाई रोक
एग्जिट पोल एवं ओपिनियन पोल के प्रदर्शन पर रहेगा प्रतिबन्ध
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के 354-घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरम्भ होने से मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घण्टे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा
और न ही प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका प्रकाशन या प्रचार-प्रसार किया जायेगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 5 सितम्बर, 2023, मंगलवार को मतदान के दिन प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप-निर्वाचन के मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान रहेगा प्रतिबंध
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा
आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जायेगा,