-सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश
– सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं आदि की पोस्ट करने वालों पर कार्यवाही नहीं होगी।
– सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों व डीजीपी को दिया आदेश।
– कहा- अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्यवाही की तो अवमानना का मामला चलाएंगे।
महामारी के इस दौर में राज्य सरकारों के लिए गए एक निरनय को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायलय का एक नया आदेश आया है | इस आदेश के बाद अब जो राज्य सरकारों ने कानून बनाये थे की सोशल मिडिया पर बेड , ऑक्सीजन , और दवाओं के बारे में अफवाह फैलाये जाने वालो के खिलाफ करवाई होगी , उस आदेश को बड़ा झटका लगा है | इस आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने ये स्पष्ट किया है की सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं आदि की पोस्ट करने वालों पर कार्यवाही नहीं होगी।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश की कॉपी भी केंद्र सरकार , सभी राज्यों और उनके पुलिस महानिशको को भिजवा दिया है | उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक ऐसा ही आदेश हाल में ही पारित किया था जिसके अनुसार सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट करने वालो के खिलाफ करवाई की बात कही गई थी | यही नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया है की अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्यवाही की तो अवमानना का मामला चलाएंगे।