क्या था अनुपम मित्तल का 2022 FIR मामला, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला…
What was Anupam Mittal's 2022 FIR case? The High Court gave this decision...

Breaking Today, Digital Desk : शादी.कॉम के संस्थापक अनुपम मित्तल को 2022 में दर्ज एक आपराधिक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में सभी आपराधिक देनदारियों से मुक्त कर दिया है। यह खबर उनके और उनकी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है।
ये मामला तब का है जब अनुपम मित्तल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़े विज्ञापन को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह ऐप भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इसी के बाद, एक शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मित्तल ने जानबूझकर “झूठी खबर” फैलाई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुपम मित्तल का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वे सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय दे रहे थे। कोर्ट ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता के आरोप निराधार थे और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं था।
यह फैसला दिखाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर जब लोग सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे हों। अनुपम मित्तल जैसे लोग जो तकनीक और इंटरनेट से जुड़े विषयों पर अपनी राय रखते हैं, उनके लिए यह एक सकारात्मक संकेत है।
अब अनुपम मित्तल इस कानूनी झंझट से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं और अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। शादी.कॉम जैसी बड़ी कंपनी के संस्थापक के लिए यह एक बड़ी राहत है।






