चुनावी मामले में मंत्री ओपी राजभर को मिली जमानत, कोर्ट में किया था सरेंडर…
Minister OP Rajbhar got bail in election case, had surrendered in court

Breaking Today, Digital Desk : उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में सोमवार को मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा. अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद उन्हें पेश होना पड़ा. हालाँकि, अदालत में पेश होने के लगभग एक घंटे बाद ही उन्हें जमानत मिल गई.
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है. उस समय ओम प्रकाश राजभर पर मऊ के हलधरपुर थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने एक चुनावी जनसभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी मामले में तत्कालीन उड़नदस्ते के प्रभारी की तहरीर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
लगातार कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था. सोमवार को अदालत में पेश होने से पहले राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है. उन्होंने इसे चुनाव के दौरान होने वाली बयानबाजी या काफिले से जुड़ा सामान्य मामला बताया और कहा कि वह संविधान का पालन करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए हैं. सरेंडर के बाद हुई सुनवाई में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.






