
Breaking Today, Digital Desk : प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने अपनी दिवंगत पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी द्वारा खरीदी गई चेन्नई की एक संपत्ति को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तीन व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस संपत्ति पर गैर-कानूनी तरीके से अपना हक़ जता रहे हैं।
यह मामला चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित एक फार्महाउस से जुड़ा है, जिसे श्रीदेवी ने साल 1988 में खरीदा था। बोनी कपूर ने अपनी याचिका में कहा है कि तीन व्यक्तियों ने धोखाधड़ी से एक कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवा लिया है और उसके सहारे वे संपत्ति पर अपना दावा कर रहे हैं।
निर्माता ने अदालत को बताया कि यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2005 में तांबरम तहसीलदार के कार्यालय से “फर्जी” तरीके से प्राप्त किया गया था। कपूर ने इस दस्तावेज़ की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि ये लोग इस जाली दस्तावेज़ का इस्तेमाल करके उन्हें परेशान कर रहे हैं और कई कानूनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने तांबरम तालुक के तहसीलदार को चार सप्ताह के भीतर इस मामले की जांच करने और बोनी कपूर की याचिका पर फैसला देने का निर्देश दिया है। कपूर का तर्क है कि ये दावेदार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी वारिस की श्रेणी में नहीं आते हैं, और उनका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं बनता है। यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया में है और अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।






